अप्रैल के अंत में इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए हैं।
अब धीरे-धीरे कंपनी भी फॉर्म- 16 जारी करने लगी है। लेकिन तब क्या होगा, जब कंपनी द्वारा फॉर्म-16 ना दिया जाए? चलिए जानते हैं कि फॉर्म-16 के बिना आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1- सभी डॉक्यूमेंट करें इकट्ठा
आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होंगे। इनमें सैलरी स्लिप, फॉर्म-16 की जगह इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26AS प्राप्त करें। इसके अलावा इनकम से जुड़ी बैंक स्टेटमेंट जमा करें। अगर आपने सेक्शन 80सी के तहत कहीं निवेश किया है, उसका प्रूफ रखें और अगर लोन लिया है, तो उसका स्टेटमेंट याद से रख लें।
स्टेप 2- कुल इनकम करें कैलकुलेट
अब आपको टैक्स देखने के लिए पहले इनकम कैलकुलेट करनी होगी। इसमें आप बेसिक सैलरी, मिलने वाला भत्ता और बोनस को शामिल कर सकते हैं।
स्टेप 3
अब डिडक्शन और Exemption कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद आपको टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए सभी डिडक्शन और Exemption को ग्रोस सैलरी से घटाना होगा।
स्टेप 4
इसके बाद आईटीआर फॉर्म भरने का समय है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग से आईटीआर 1 या 2 जिसके लिए भी आप पात्र है, उसे डाउनलोड कर लें। फिर ऊपर की गई कैलकुलेशन और अपनी सभी बेसिक डिटेल फॉर्म में भर दें।
स्टेप 5
अंत में आपको दर्ज की गई सभी डिटेल्स को जमा करने से पहले वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको लास्ट स्टेप यानी ई-वेरीफाई करना होगा।